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Jul 07, 2026 janta24x7news

Khan Sir News: खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, कोर्ट ने मांगा आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड

पटना के खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टल गई है। जिला जज ने उनके कथित आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे होगी।

Khan Sir News: खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, कोर्ट ने मांगा आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड
पटना के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ **खान सर** की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उनके कोचिंग संस्थान में हुई कथित गोलीबारी के मामले में दायर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने मामले को बुधवार, 8 जुलाई 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से उठाए गए मुद्दे पर खान सर के कथित आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश **रूपेश देव** की अदालत में करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला काफी समय से लंबित है और अब इसमें अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि खान सर के कथित आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज हर हाल में अदालत में प्रस्तुत किए जाएं। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे होगी।

यह मामला जून 2026 की उस घटना से जुड़ा है, जब पटना स्थित **खान ग्लोबल कोचिंग** संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान संस्थान की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने गोलीबारी की थी। इसी घटना के बाद खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों की भूमिका को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।

खान ग्लोबल कोचिंग के विधिक सलाहकार रजत सिंह ने सुनवाई के बाद बताया कि अदालत में सुरक्षा कर्मियों के हथियारों के लाइसेंस, उनकी वैधता और अन्य कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन के बाद खान सर के कथित आपराधिक इतिहास का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड मांगा है।

रजत सिंह के अनुसार, सुरक्षा कर्मियों में से एक के हथियार का लाइसेंस लगभग दो महीने पहले समाप्त हो गया था। हालांकि कानून के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए छह महीने तक का समय मिलता है। उन्होंने कहा कि यह जमानती प्रकृति का मामला है और इससे अग्रिम जमानत मिलने की प्रक्रिया पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

विधिक सलाहकार ने यह भी बताया कि सुरक्षा कर्मियों के पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए वैध हथियार लाइसेंस हैं। इसके अलावा उनके पास यात्रा लाइसेंस भी मौजूद है, जिससे वे विभिन्न राज्यों में हथियार लेकर कानूनी रूप से यात्रा कर सकते हैं।

फिलहाल अदालत ने दोनों पक्षों से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। अब बुधवार को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत क्या फैसला सुनाती है।
Author - Janta24x7news
Credit - Janta24x7news

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