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Jun 16, 2026 Soumya

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने मामले पर केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
नई दिल्ली। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों से इस विषय पर अपना पक्ष रखने को कहा है।

याचिका में मांग की गई है कि जिस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न वर्ग को क्रीमी लेयर के दायरे में रखकर आरक्षण लाभ से बाहर किया जाता है, उसी प्रकार SC और ST वर्गों में भी इस व्यवस्था पर विचार किया जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तर्क रखा गया कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद और वंचित तबकों तक पहुंचना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्षों से एक ही वर्ग के अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों को लगातार लाभ मिलने से वास्तविक पात्र लोगों तक अवसर सीमित हो सकते हैं।

वहीं इस मुद्दे पर अलग-अलग सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों की राय भी सामने आ रही है। कुछ पक्षों का मानना है कि SC-ST समुदायों की सामाजिक स्थिति OBC वर्ग से अलग है, इसलिए दोनों की तुलना करना उचित नहीं होगा। उनका तर्क है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षों से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम टिप्पणी या आदेश नहीं दिया है और अगली सुनवाई में विभिन्न पक्षों के तर्कों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका संबंध देश की आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख व्यापक बहस का विषय बन सकता है।

फिलहाल अदालत की ओर से केवल जवाब तलब किया गया है और अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। ऐसे में सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
Author - Soumya
Credit - Political Desk

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