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Jul 03, 2026 janta24x7news

BAT-BMS Chinese App: मोबाइल से ई-रिक्शा बंद करने वाला चाइनीज ऐप क्या है? सरकार ने हटाए 2 ऐप, जानिए पूरा मामला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मोबाइल से चलते ई-रिक्शा को बंद करने वाले BAT-BMS ऐप ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे दो ऐप हटाने की कार्रवाई की है और ऐप स्टोर कंपनियों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की तैयारी है। जानिए BAT-BMS ऐप कैसे काम करता है, किन ई-रिक्शा पर इसका खतरा है, क्या कहता है आईटी कानून और इस पूरे मामले पर सरकार की अगली रणनीति क्या हो सकती है।

BAT-BMS Chinese App: मोबाइल से ई-रिक्शा बंद करने वाला चाइनीज ऐप क्या है? सरकार ने हटाए 2 ऐप, जानिए पूरा मामला
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने ई-रिक्शा चालकों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक मोबाइल ऐप की मदद से चलते हुए ई-रिक्शा को कुछ ही सेकंड में बंद किया जा सकता है। इस ऐप का नाम BAT-BMS बताया जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है।

सरकार ने जानकारी दी है कि ई-रिक्शा को दूर से बंद करने से जुड़े दो ऐप प्लेटफॉर्म से हटाए जा चुके हैं। साथ ही ऐप स्टोर संचालित करने वाली कंपनियों के साथ भी बातचीत की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह के संभावित खतरनाक ऐप उपलब्ध न हो सकें।

BAT-BMS मूल रूप से चीन की कंपनी द्वारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) की निगरानी के लिए विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य बैटरी की चार्जिंग, वोल्टेज और तापमान जैसी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना था। हालांकि, भारत में बिकने वाली कुछ सस्ती लिथियम बैटरियों में पर्याप्त सुरक्षा और पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण इसका दुरुपयोग संभव बताया जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह खतरा सभी ई-रिक्शा पर लागू नहीं होता। पुराने लेड-एसिड बैटरी वाले ई-रिक्शा इस समस्या से प्रभावित नहीं हैं। वहीं कई प्रतिष्ठित कंपनियों की लिथियम बैटरियां अलग सुरक्षा सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, जिन पर यह ऐप काम नहीं करता। जोखिम मुख्य रूप से उन बैटरियों में माना जा रहा है जिनमें सुरक्षा फीचर्स कमजोर हैं।

हालांकि सोशल मीडिया पर किए जा रहे कई दावों को लेकर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। उनका कहना है कि किसी भी बैटरी से कनेक्ट होने के लिए उसकी विशिष्ट ब्लूटूथ आईडी की आवश्यकता होती है, इसलिए हर ई-रिक्शा को मनमाने तरीके से बंद कर देना उतना आसान नहीं है जितना वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है।

साइबर कानून विशेषज्ञों के मुताबिक, बिना अनुमति किसी ई-रिक्शा के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ना आईटी एक्ट की धारा 43 और 66 के तहत अपराध माना जा सकता है, जिसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सरकार के पास आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ऐसे ऐप्स को ब्लॉक करने का अधिकार भी मौजूद है।

फिलहाल सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आने वाले समय में बैटरी निर्माता कंपनियों के लिए सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जा सकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं को रोका जा सके।
Author - Janta24x7news
Credit - Janta24x7news

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